वायु प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन, विक्ट्री मिनरल्स प्रा. लि. पर लगा ताला
वायु प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन, विक्ट्री मिनरल्स प्रा. लि. पर लगा ताला

कटनी । वायु प्रदूषण अधिनियम का उल्लंघन, विक्ट्री मिनरल्स प्रा. लि. पर लगा ताला। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुधांशु तिवारी ने ग्राम देवरी हटाई में स्थित स्टोन क्रशिंग एवं मिनरल ग्राइंडिंग उद्योग मेसर्स विक्ट्री मिनरल्स प्रा. लिमि. को पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करने पर बंद करने का निर्देश दिया है।

यह है मामला
कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव की मौजूदगी में ग्राम देवरीहटाई में बीते 12 जून को आयोजित लोक सुनवाई सह जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष मेसर्स विक्ट्री मिनरल्स के प्रोप्राईटर पियूष सरावगी के उद्योग से फैल रहे प्रदूषण के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की थी। जिस पर कलेक्टर श्री यादव ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और एसडीएम कटनी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। स्टोन क्रेशर फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद पाया गया कि यहां वायु सम्मति नियमों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करने के कारण स्टोन क्रेशर को तत्काल प्रभाव से बंद करने हेतु प्रबंधक पियूष सरावगी को वायु अधिनियम के उल्लंघन पर बंद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस स्टोन क्रेशर का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कंपनी से कहा गया। साथ ही जिला खनिज अधिकारी को पिट पास बंद करने का आग्रह भी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया।
इन नियमों का किया उल्लंघन
मेसर्स विक्ट्री मिनरल्स प्रा. लिमि. द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पालन नहीं किया गया जिससे औद्योगिक इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सक्षम एवं प्रभावी रूप से संचालित नहीं होने से आस-पास के परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित हुई है। और पर्यावरण को क्षति पहुंचाई गई है। इसलिए इस इकाई को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
नियमों का पालन करने के बाद ही शुरू होगी इकाई
क्षेत्रीय अधिकारी ने मेसर्स विकट्री मिनरल्स प्रा. लिमि. को जारी पत्र में उल्लेखित किया है कि जल और वायु सम्मति शर्तों के अनुरूप सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण व्यवस्था के अनुरूप संचालन करने पर ही इकाई प्रारंभ की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया गया कि स्टोन क्रेशर परिसर के चारों ओर 15 फिट ऊँची बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाय। स्टोन क्रेशर के अंदर की रोडो का पक्कीकरण किया जाय तथा स्टोन क्रेशर में स्थापित सभी कन्वेयर बैल्टों को टीन की चादर से कवर करते हुए टेलिस्कोपिक च्यूट की स्थापना की जाय।