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VIDEO: बागरी जाति को मिलेगा अनु.जाति का लाभ, विधायक संजय पाठक के प्रश्न के बाद हरकत में आई सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा है एवं उन्हें उसी के अनुसार समस्त लाभ की भी पात्रता है। विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने दी। दरअसल मध्यप्रदेश में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने में कटनी सहित कई जिले में बरती गई उदासीनता को लेकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने विधानसभा मे सरकार से सवाल किया। जिसके जवाब में मंत्री श्री सिंह ने बताया कि कटनी और विजयराघवगढ़ अनुविभाग में वर्ष 2017 तक बागरी जाति के प्रमाण पत्र बनाये गए। तथा उन्हें लाभ भी मिलता रहा 28 अगस्त 2017 को संभागायुक्त के एक आदेश के बाद यह प्रमाण पत्र बनने पर कटनी जिले में रोक लग गई थी। लेकिन अब फिर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाने पर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी

विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने मंत्री से जानना चाहा कि अगर भारत के राजपत्र में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का संवैधानिक नियम था तो फिर इसे नहीं बनाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही होगी ? इस पर मंत्री श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि गुण दोष के आधार पर अगर इस मामले में किसी की गलती पाई जाती है तो जरूर कार्रवाई होगी।

भर्ती से वंचित रह गई पात्र छात्रा

विधायक संजय पाठक ने ध्यान आकृष्ट कराते बताया कि विजयराघवगढ़ गढ़ की एक छात्रा सोनम का चयन जेल प्रहरी के पद पर हुआ था किंतु उसे सिर्फ़ जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नियुक्ति नहीं मिली। ऐसे कई पात्र विधार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए। क्या इन छात्रों को लाभ मिलेगा? इस पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों पर मानवीयता के साथ विचार किया जाएगा और अगर पात्र छात्र पीड़ित हुआ है तो सरकार जरूर संवेदनशील रुख अपनाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिए सरकार को निर्देश

विधायक संजय पाठक द्वारा उठाये गए इस मसले को विधानसभा अध्य्क्ष गम्भीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए कि अगर आरक्षण के मसले पर कोई अधिकारी नियमों से खिलवाड़ करता है , बच्चों के भविष्य पर कुठाराघात होता है तो यह सही नहीं है। ऐसे अधिकारियों की जांच करवाइए तथा कार्रवाई कीजिए।

क्या है पूरा मामला

यह मामला वर्ष 2017 से चर्चाओं में है। कटनी के समीप पन्ना औऱ अन्य जिलों में बागरी जाति के लोगों को अनु जाति के आधार पर तमाम लाभ मिल रहे थे, लेकिन कटनी औऱ कुछ जिले में बागरी जाति को प्रमाण पत्र देने पर रोक थी। पता चला कि तत्कालीन सम्भाग कमिश्नर के आदेश पर प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगी थी। अनेक छात्र, गरीब लोग, पात्र व्यक्ति भी इसका लाभ कटनी में नहीं ले पा रहे थे। इसी विषय को विधायक संजय पाठक ने आज प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में उठाया जिसके बाद अब कटनी जिले में भी बागरी जाति के लोगों को लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बागरी समाज के लोगों ने विधायक श्री पाठक की पहल पर साधुवाद देते हुए खुशी जाहिर की है।

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