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EPFO UAN नंबर के बिना भी PF Account से निकाला जा सकता है पैसा

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EPFO Rules : पीएफ खाताधारकों के लिए यह काम की खबर है। पीएफ खाते में से एडवांस निकासी या सामान्‍य निकासी करने वाले कर्मचारी ध्‍यान दें।

अक्‍सर कई लोग अपना PF पीएफ का पैसा इसलिए नहीं निकाल पाते हैं क्‍योंकि उनका केवाईसी पूरा नहीं होता है। यदि होता भी है तो उनका यूएएन जनरेट नहीं हो पाता है।

पीएफ संबंधी मामलों में UAN एक अनिवार्य नंबर माना जाता है। इसके बिना पैसों की निकासी मुश्किल है। लेकिन हम आपको यह काम की बात बता रहे हैं कि यदि आपके पास यूएएन (UAN ) नंबर नहीं है, इसके बावजूद आप पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

इसके लिए आपको केवल एक फॉर्म भरना जरूरी होगा जिसे भरकर आप भविष्‍य निधि संगठन यानी EPFO के कार्यालय में जाकर जमा कर आएं। यह बात अलग है कि यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी है इसलिए हो सकता है आपको बार-बार EPFO के कार्यालय जाना पड़े लेकिन आपका काम हो जाएगा। पैसे निकालने के लिए आपको जो फॉर्म भरना होगा वह आपको या तो ईपीएफओ के कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट से मिल जाएगा या अपने संस्‍थान से भी प्राप्‍त हो सकता है।

हा कागजी कार्यवाही अधिक करना पड़ सकती है लेकिन जब आपके कागजातों एवं आवेदन की जांच पूरी जाएगी तब ईपीएफओ कार्यालय से आपके क्‍लेम को सेटल किया जाएगा। इसके बाद 10 से 20 दिनों के भीतर आपके PF Account पीएफ खाते में पैसा आ जाएगा। खास बात यह है कि आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी पीएफ विड्रावल के लिए आवेदन दे सकते हैं। इससे आप कार्यालय के चक्‍कर काटने से बच जाएंगे। इस तरह एप्‍लॉय करने से आपको 5 से 10 दिनों के भीतर ही पैसा प्राप्‍त हो जाएगा।

ऐसे करें ऑनलाइन एप्‍लॉय, इन स्‍टेप्‍स को फॉलो करें

 

अब आपको ऑनलाइन सर्विस (Online Services) पर क्लिक करना होगा, जहां आपके सामने एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा। इसमें से क्लेम (Claim) के विकल्‍प पर क्लिक करें।

 

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