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Transfer In Madhya Pradesh: अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक: मध्य प्रदेश में अक्टूबर से लागू होगी नई व्यवस्था

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Transfer In Madhya Pradesh: अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक: मध्य प्रदेश में अक्टूबर से नई व्यवस्था लागू  होगी। मध्य प्रदेश सरकार भले ही अभी तक तबादले से प्रतिबंध हटाने को लेकर निर्णय न कर पाई हो पर अक्टूबर से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

चुनाव आयोग की सहमति से ही होगा तबादला

 

29 अक्टूबर को सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद पुनरीक्षण कार्य में लगे किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। यदि प्रशासनिक दृष्टि से तबादला करने आवश्यक होगा तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी।

एक जनवरी 2025 की स्थिति में तैयार होगी मतदाता सूची

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश को एक जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके पालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बीस अगस्त से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभी मतदाताओं का घर-घर सत्यापन, फोटो का मिलान आदि गतिविधियां चलेंगी।

प्रारूप प्रकाशन के बाद दावे और आपत्तियां

29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा और फिर दावे-आपत्तियां लिए जाएंगे। 28 नवंबर तक इनका निराकरण किया जाएगा और फिर छह जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

लग जाएगा प्रतिबंध

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची के कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसकी परिधि में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बूथ लेवल आफिसर आएंगे। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है तो शासन को पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

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