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ड्रिंक एंड ड्राइव-झूम बराबर झूम करते चले आ रहे थार कार ट्रक आटो बाइक चालकों को यातायात पुलिस ने दबोचा, किया डेढ़ लाख का जुर्माना

ड्रिंक एंड ड्राइव-झूम बराबर झूम करते चले आ रहे थार कार ट्रक आटो बाइक चालकों को यातायात पुलिस ने दबोचा, किया डेढ़ लाख का जुर्मान

कटनी-पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है एवं उक्त विशेष अभियान के तहत बोलेरो क्रमांक MP-21-CB-1299 चालक सौरभ विश्वकर्मा पिता राजेंद्र विश्वकर्मा निवासी नई बस्ती,स्कूटी क्रमांक MP-21-ZD-8869 चालक राजेश पिता गोविंद प्रसाद तिवारी निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी माधवनगर एवं बुलेट वाहन चालक राज गलानी पिता गौतम गलानी निवासी नई बस्ती कटनी,थार वाहन क्रमांक MP-13-ZS-3590 चालक सत्यभान पिता रामपाल महार निवासी निगहरा,कार वाहन क्रमांक MP-21-CB -0569 चालक सुजीत पांडेय पिता शिवकुमार निवासी पतेरी,मोटर साइकिल वाहन क्रमांक MP-21-ZC-8864 चालक वीरेंद्र प्रजापति पिता अमृत लाल निवासी धपई,लोडर वाहन क्रमांक MP-20-ZX-1631 चालक शेख हुसैन पिता शेख नसीर निवासी मझौली,मोटर साइकिल वाहन क्रमांक MP-21-MR-7681 चालक विवेक पिता विष्णु श्रीवास निवासी जालपा देवी वार्ड, पिकअप वाहन क्रमांक MP-20-GB-3746 चालक देवेंद्र पिता रामदास कुशवाहा निवासी मुरैना,ट्रक वाहन क्रमांक MH-40-CD-5173 चालक शेख वसीम पिता शेख इस्माइल निवासी अधारताल जबलपुर,ट्रक वाहन क्रमांक MP-19-HA-4028 चालक रमेश यादव पिता राज कुमार यादव निवासी पाला पकरिया,मोटर साइकिल वाहन क्रमांक MP-20-NL-4340 वाहन चालक रंजीत पिता परदेशी बर्मन निवासी हिरवारा कटनी, ऑटो वाहन क्रमांक MP-21-R-4968 वाहन चालक विनोद साहू पिता गेंद लाल साहू निवासी बिलहरी एवं बुलेट वाहन क्रमांक MP-21-ZA-6526 वाहन चालक हिमांशु दुबे पिता अजय दुबे निवासी मतवारी कटनी के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर थाना यातायात में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर किया गया था । प्रकरण निकल हेतु उक्त प्रकरणों को विगत 02 दिवस में 21 .22 जुलाई को माननीय न्यायालय पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रमशः ट्रक चालक एवं स्कूटी चालक के विरुद्ध क्रमश10,000,10,500,10,000,10,000 ,10,000, 10,000 10,000 ,10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 20,000 कुल 150,500 एक लाख पचास हजार पांच सौ रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित कर संबंधित वाहन मालिक को वाहन सुपुर्दनामे में दिए जाने हेतु आदेशित किया गया माननीय न्यायालय के आदेश संबंधित वाहन चालक कोवाहन सुपुर्द किया गए ।

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