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दुर्घटनाग्रस्‍त बस का फिटनेस निरस्‍त और बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

 

दुर्घटनाग्रस्‍त बस का फिटनेस निरस्‍त और बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबि

कटनी / कुठला थाना अंतर्गत लमतरा फ्लाई ओवर के पास बीते सोमवार को हुई दुर्घटनाग्रस्‍त बस क्रमांक एमपी 53 पी 0214 बस का फिटनेस निरस्‍त कर दिया गया है और बस के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिये निलंबित कर दिया गया है।

अतिरिक्‍त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल ने बस मालिक पंकज गुप्‍ता निवासी आदर्श कॉलोनी कटनी को वाहन के फिटनेस निरस्‍त करने संबंधी पत्र प्रेषित किया है। जिसके तहत अवगत कराया गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 56 (4) के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्‍त किया गया है। साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि वाहन की मरम्‍मत कराकर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्‍टेशन में पुन: वाहन प्रस्‍तुत करें ताकि फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।

इसी प्रकार अवधराज सिंह बस चालक ग्राम कारीतलाई तहसील विजयराघवगढ़ का लाइसेंस क्रमांक एमपी 2120060002159 को 3 माह के लिये निलंबित कर दिया गया है।

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