सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी
सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी, सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की NCPCR की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसको लेकर शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की NCPCR की सिफारिश पर रोक लगा दी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया. तीन जजों की इस बेंच ने NCPCR की सिफारिश पर कार्रवाई करने से मना कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने शिक्षा के अधिकार कानून का अनुपालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर भी रोक लगाई है