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खतरनाक एवं अति खतरनाक कारखानों एवं निर्माण इकाईयों के निरीक्षण हेतु अनुविभाग एवं थानावार दल गठित

खतरनाक एवं अति खतरनाक कारखानों एवं निर्माण इकाईयों के निरीक्षण हेतु अनुविभाग एवं थानावार दल गठित

कटनी :  राज्य शासन द्वारा समस्त खतरनाक एवं अति खतरनाक कारखानों एवं निर्माण इकाइयों में विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोट नियम 2008, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 सहित कारखाना अधिनियम 1948 एवं अन्य श्रम कानूनों एवं इनके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत संयुक्त विभाग द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

संयुक्त निरीक्षण कर 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना परस्ते द्वारा एक आदेश जारी कर खतरनाक एवं अतिखतरनाक उद्योगों एवं निर्माण इकाईयों मे निर्धारित मापदण्ड एवं नियम अधिनियम के अनुसार निरीक्षण करने हेतु औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा अधिकृत कारखाना निरीक्षक, उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी, श्रम अधिकारी द्वारा अधिकृत निरीक्षक एवं मुख्य निरीक्षक बायलर को दायित्व सौपा जाकर अनुविभाग एवं थानावार दल का गठन किया है।

अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार अनुविभाग कटनी के कोतवाली, कुठला, माधवनगर, रंगनाथ नगर एवं एनकेजे थाना का निरीक्षण करनें हेतु प्रदीप मिश्रा, उपखंड मजिस्ट्रेड कटनी , ख्याति मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया है। जबकि अनुविभाग कटनी के रीठी एवं बड़वारा थाना हेतु प्रदीप मिश्रा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के साथ उमराव सिंह डीएसपी हैड क्वाटर को दायित्व सौपा गयो है।

इसी प्रकार अनुविभाग विजयराघवगढ़ के थाना विजयराघवगढ़ बरही एवं कैमोर हेतु श्री महेश मंडलोई उपखंड मजिस्ट्रेट विजयराघवगढ़ के साथ के.पी.सिंह एस.डी.ओ.पी विजयराघगढ़ को, तथा अनुविभाग ढ़ीमरखेड़ा के उमरियापान एवं ढीमरखेड़ा थाना हेतु श्रीमती विंकी सिंहमारे उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अखिलेश गौर एसडीओ पी स्लीमनाबाद के साथ ही अनुविभाग बहोरीबंद के स्लीमनाबाद, बहोरीबंद एवं बाकल थाना हेतु श्री राकेश चौरसिया उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अखिलेश गौर एसडीओ पी स्लीमनाबाद को दायित्व सौपा गया है।

गठित जांच दल को कारखानों मे सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोट नियम 2008, भारतीय बायलर अधिनियम 1923 सहित कारखाना अधिनियम 1948 एवं अन्य श्रम कानूनों एवं इनके अधीन निर्मित नियमों के तहत 15 दिवस के भीतर संयुक्त निरीक्षण कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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