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2001 के बाद की संतान नीति उल्लंघन में चार शिक्षकों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी

2001 के बाद की संतान नीति उल्लंघन में चार शिक्षकों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी

कटनी (24 मई) – 2001 के बाद की संतान नीति उल्लंघन में चार शिक्षकों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी।जिला शिक्षा अधिकारी श्री पृथ्वी पाल सिंह ने जिले के सरकारी स्कूलों के चार प्राथमिक शिक्षकों को 26 जनवरी, 2001 के बाद तीसरी संतान होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर प्रतिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

2001 के बाद की संतान नीति उल्लंघन में चार शिक्षकों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्यवाही शिक्षकों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच हेतु नियुक्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।

2001 के बाद की संतान नीति उल्लंघन में चार शिक्षकों पर कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी।
उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी, 2001 के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने नियम लागू किया था। इस नियम के मुताबिक अगर कर्मचारियों को आदेशों के बाद तीसरी संतान होती है तो उन्हें नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। इसी नियम को देखते हुए शिक्षा विभाग में जिन शिक्षकों की तीसरी संतान होने के कृत्यों को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में माना जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दण्ड का भागीदार बनाने का लेख कर कार्यवाही की है।

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