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तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से छूट की अर्जी खारिज की, 2 हफ्ते का मिला अल्टीमेटम

तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले में दोषी करार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, सजा पर सुनवाई जारी

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तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से छूट की अर्जी खारिज की, 2 हफ्ते का मिला अल्टीमेटम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ‘तहलका’ के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2013 के यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म मामले में अपनी 10 साल की जेल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होने तक सरेंडर करने से छूट मांगी थी। जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने तेजपाल को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने और कोर्ट में सरेंडर सर्टिफिकेट जमा करने का सख्त निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और समय-सीमा

तेजपाल के वकीलों (कपिल सिब्बल व अमन लेखी) की दलीलें

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