‘आशीर्वाद आटा’ का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकेगा FSSAI: पैकेजिंग विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख

ITC को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत: 'आशीर्वाद आटा' के 100% दावे पर FSSAI को लाइसेंस रद्द न करने का निर्देश

‘आशीर्वाद आटा’ का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकेगा FSSAI: पैकेजिंग विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त रुख

नई दिल्ली: देश की प्रमुख एफएमसीजी (FMCG) कंपनी आईटीसी (ITC) को अपने लोकप्रिय उत्पाद ‘आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा’ की पैकेजिंग विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी के बाद, अदालत ने रेगुलेटर को अगली सुनवाई तक कोई भी अंतिम फैसला न लेने का सख्त निर्देश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

क्या है पूरा विवाद?

ITC की अदालत में दलीलें

Exit mobile version