बृजभूषण सिंह पर गिरी कानूनी गाज: यौन शोषण मामले में FIR, महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन शाषण मामलों को लेकर पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के अपने खिलाफ दर्ज यौनशोषण के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
यह नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट ने तब जारी किया जब बृजभूषण ने अपने खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कि थी.
चार्जशीट रद्द करने की मांग
बता दें पूर्व सांसद बृजभूषण ने बीते दिनों दिल्ली पुलिस के कथित यौन शोषण मामलों को लेकर दाखिल की गई चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच थे. इन्होंनें पूरे चार्जशीट पर दखल देते हुए महिला पहलवानों के आरोपों पर दाखिल की गई चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इससे पहले 29 अगस्त को कोर्ट ने अपनी सुनवाई में बृजभूषण को देरी से आने के पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि पूरा मामला पिछले साल जनवरी में शुरु हुआ था.
कोर्ट ने कहा मामले में चार्ज फ्रें होने के बाद कोर्ट क्यों आए. जिस पर भूषण के वकील ने कहा था कि एफआईआर और उसके बाद की गई कार्रवाई एक छुपे हुए एजेंट से प्रेरित है.
कोर्ट ने सुनवाई टाली
दिल्ली हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को करेगी. आगे सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि आरोप तय होने के बाद भी CrPC की धारा 482 का इस्तेमाल किया जा सकता है. वही भूषण के वकील राजीव मोहन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि राज्य द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद उन्हें प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाए.
साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.