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‘ड्रेस कोड का पालन जरूरी, हिजाब नहीं’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रा की याचिका, सुनाया बड़ा फैसला

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‘ड्रेस कोड का पालन जरूरी, हिजाब नहीं’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की छात्रा की याचिका, सुनाया बड़ा फैसला

प्रयागराज/लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अतरसुइया स्थित एक स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब (हेड स्कार्फ) पहनकर आने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक किसी शिक्षण संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

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