PPF Scheme: बिना किसी जोखिम के बनेगा 32.55 लाख का बड़ा फंड, जानिए 7.1% ब्याज पर हर महीने कितना करना होगा निवेश
PPF Investment Rules: 30 की उम्र से शुरू करें PPF में निवेश; रिटायरमेंट पर मिलेगा ₹1.54 करोड़ का टैक्स फ्री फंड, जानें कंपाउंडिंग का गणित
PPF Scheme: बिना किसी जोखिम के बनेगा 32.55 लाख का बड़ा फंड, जानिए 7.1% ब्याज पर हर महीने कितना करना होगा निवेश
बिजनेस डेस्क (यश भारत): सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न पाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक लोकप्रिय बचत विकल्प है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में न केवल निवेश सुरक्षित रहता है, बल्कि यह ट्रिपल ई (EEE – Exempt, Exempt, Exempt) कैटेगरी के तहत टैक्स फ्री रिटर्न भी प्रदान करती है।
PPF में 15 साल के निवेश पर रिटर्न का हिसाब (7.1% वार्षिक ब्याज पर)
वर्तमान में जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के लिए PPF पर 7.1% वार्षिक ब्याज तय है। 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के हिसाब से निवेश और रिटर्न का विवरण:
मासिक निवेश (Monthly Deposit)
15 साल में कुल जमा राशि
कुल अनुमानित ब्याज (7.1%)
मैच्योरिटी पर कुल फंड (Corpus)
₹1,000 / महीना
₹1,80,000
₹1,45,000
₹3,25,000
₹5,000 / महीना
₹9,00,000
₹7,27,000
₹16,27,000
₹10,000 / महीना
₹18,00,000
₹14,55,000
₹32,55,000
पीपीएफ अकाउंट की मुख्य शर्तें एवं नियम
निवेश की सीमा: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 से लेकर अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
जमा करने का नियम: साल भर में अधिकतम 12 बार या एकमुश्त पैसा जमा कर सकते हैं।
मैच्योरिटी और एक्सटेंशन: खाता 15 साल में मैच्योर होता है। इसके बाद इसे 5-5 साल के ब्लॉक में बिना किसी सीमा के आगे बढ़ाया जा सकता है।
टैक्स लाभ (Section 80C): आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं।
ऋण व आंशिक निकासी: आवश्यकता पड़ने पर खाते पर लोन लेने और नियमों के अनुसार आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की सुविधा भी उपलब्ध है।
(नोट: सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है, इसलिए 15 साल की अवधि के दौरान दरों में बदलाव संभव है।)