Shikshk Bharti MP हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों को उचित ठहराया

Shikshk Bharti हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्तियों को उचित ठहराते हुए अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना प्रक्रिया समाप्त कर दी। राजस्थान के शांतिलाल जोशी व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि स्टे के बावजूद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।
तर्क दिया कि अवमानना याचिका में इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया कि हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेशों को माडिफाई कर दिया है। यह भी बताया गया कि ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सैकड़ों याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से कुछ मामलों में 31 जनवरी, 2020 को हाई कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया माडिफाई आदेश के आधार पर ही की गई है, इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण नहीं बनता।
याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2020 में यह आदेश दिया था कि अधिसूचना के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं करें। आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जवाब पेश करके बताया कि हाई कोर्ट ने 13 जुलाई, 2021 को अंतरिम आदेश के जरिए 31 जनवरी, 2020 और 20 जुलाई, 2020 के आदेशों को माडिफाई करते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति दे दी थी।








