Sheikh Hasina: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम शेख हसीना को अदालत अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई
Sheikh Hasina: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम शेख हसीना को अदालत अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई

Sheikh Hasina: इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम शेख हसीना को अदालत अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई। Sheikh Hasina: बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व पीएम शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 (international crimes tribunal) ने अदालत की अवमानना मामले में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को यह सजा सुनाई है। यह पहली बार है जब अपदस्थ अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को करीब एक साल पहले देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बता दें कि पिछले साल 2024 में 5 अगस्त को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विद्रोह के बाद शेख हसीना ने पद छोड़ दिया था और उसके तुरंत बाद भारत भाग गई थीं। हसीना फिलहाल भारत में ही रह रहीं हैं।
यह बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कई अखबारों ने भी इसे छापा था। इस कथित ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को यह कहते सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।
शेख हसीना के साथ-साथ ट्रिब्यूनल ने गैबांधा के गोविंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को भी इसी अवमानना फैसले के तहत दो महीने की जेल की सजा सुनाई है। बुलबुल ढाका की एक राजनीतिक हस्ती हैं और वह अवामी लीग की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग (BCL) से जुड़ी थीं।
क्या है अवमानना से जुड़ा केस?
शेख हसीना के खिलाफ अवमानना का मामला पिछले साल अक्टूबर में कथित तौर पर शकील अकंद बुलबुल के साथ उनके द्वारा किए गए लीक हुए फोन कॉल से जुड़ा था। उस ऑडियो में, हसीना के रूप में पहचानी जाने वाली एक आवाज कथित तौर पर यह कहते हुए सुनी गई, “मेरे खिलाफ 227 मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है।