FEATURED

RBI ने चालू खाते के नियमों में किया बड़ा बदलाव ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेनेवाले ग्राहकों को मिलेगी राहत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चालू खाते (current account) को लेकर नियमों में ढील दी है। RBI के नए नियमों के तहत बैंक अब उन उधारकर्ताओं के भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से कैश क्रेडिट (CC) या ओवरड्राफ्ट (OD) के जरिए कर्ज की सुविधा ले ली है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि यह कर्ज 5 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए। RBI ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों के बाद नियमों में यह बदलाव किया है। इससे पहले RBI ने लोन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाने के लिए अगस्त 2020 में करंट अकाउंट से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया था। इसके तहत बैंकों को उन ग्राहकों के करंट अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी थी, जिन्होंने दूसरे बैंकों से कर्ज ले रखा है और वे सभी ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट (CC) या ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा वाले अकाउंट से हुए हैं।

RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, “यह फैसला लिया गया है कि बैंक उन कर्जदारों के करंट अकाउंट खोल सकते हैं, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम से यानी दूसरे बैंकों से कैश क्रेडिट (CC)/ओवरड्राफ्ट (OD) के रूप में मिलने वाले कर्ज सुविधाओं का लाभ उठाया है।” जिन उधारकर्ताओं ने 5 करोड़ से कम कर्ज लिया हुआ है, उनके लिए करंट अकाउंट खोलने पर या बैंकों द्वारा CC/OD सुविधा के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसके लिए उधारकर्ताओं को बैंक को अंडरटेकिंग देनी होगी कि जब भी उनके ऊपर बैंकिंग सिस्टम से लिए गए कर्ज की सीमा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक पहुंचेगी, वह बैंक को सूचित करेंगे।

Back to top button