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Ram Rahim Parole: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, सुनारिया जेल से आया बाहर; रहेगा सिरसा आश्रम

Ram Rahim Parole: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, सुनारिया जेल से आया बाहर; रहेगा सिरसा आश्रम

Ram Rahim Parole: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, सुनारिया जेल से आया बाहर; रहेगा सिरसा आश्रम

Ram Rahim Parole: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल, सुनारिया जेल से आया बाहर; रहेगा सिरसा आश्रम

रोहतक/सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा 30 दिनों की पैरोल मंजूर किए जाने के बाद राम रहीम मंगलवार सुबह करीब 6:34 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है।

राम रहीम के वकील और डेरा प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने इस विकास की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस 30 दिनों की पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य मुख्यालय (आश्रम) में ही रहेगा। राम रहीम की रिहाई के मद्देनजर सिरसा और डेरे के आसपास सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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साल 2026 में दूसरी बार मिली पैरोल

जेल रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से राम रहीम की यह 16वीं अस्थायी रिहाई (पैरोल/फरलो) है। इससे पहले इसी साल 5 जनवरी 2026 को शाह सतनाम सिंह की जयंती (अवतार दिवस) के मौके पर उसे 40 दिनों की पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह 15 फरवरी को वापस जेल लौटा था। इस 30 दिनों की पैरोल के साथ ही राम रहीम ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट के तहत साल 2026 के कैलेंडर वर्ष के लिए अपनी अधिकतम 10 सप्ताह (70 दिन) की पैरोल अवधि को पूरा कर लिया है।

8 साल की सजा में 400 से ज्यादा दिन जेल से बाहर

राम रहीम जेल रिकॉर्ड में ‘बंदी संख्या 8647/C’ के रूप में दर्ज है। अगस्त 2017 से अब तक अपनी सजा के कुल 3,193 दिनों में से राम रहीम करीब 406 दिन जेल की चहारदीवारी से बाहर पैरोल या फरलो पर बिता चुका है। उसकी बार-बार होने वाली इस अस्थायी रिहाई को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) सहित कई सिख संगठन अतीत में तीखी आलोचना और विरोध दर्ज करा चुके हैं।

दो मर्डर केसों में हाई कोर्ट से मिल चुकी है राहत

याद दिला दें कि विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दो साध्वियों के यौन उत्पीड़न के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामलों में भी उम्रकैद की सजा मिली थी। हालांकि, न्यायिक मोर्चे पर राम रहीम को बड़ी राहत तब मिली जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2024 में रंजीत सिंह हत्याकांड और मार्च 2026 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में उसे पूरी तरह बरी कर दिया था। फिलहाल वह केवल बलात्कार के मामले में अपनी 20 साल की सजा काट रहा है।

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