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पुलिस अधिकारी को लगाने होंगे आम, जामुन, महुआ, अमरूद के 1000 फलदार पेड़- हाईकोर्ट

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भोपाल/जबलपुर। पुलिस अधिकारी को लगाने होंगे आम, जामुन, महुआ, अमरूद के 1000 फलदार पेड़- हाईकोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुराचार के एक मामले में गंभीर लापरवाही बरतने वाले एक थाना प्रभारी को सख्त फटकार लगाते हुए अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संबंधित पुलिस अधिकारी को 1000 फलदार पौधे लगाने होंगे और इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी खुद उठानी होगी।

संवेदनहीनता की कीमत – पुलिस अधिकारी को लगाने होंगे 1000 फलदार पेड़

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर सतना जिले के कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को 1000 फलदार पौधे आम, जामुन, महुआ, अमरूद लगाने की सजा सुनाई है.

मामला उस वक्त सामने आया जब एक नाबालिग के साथ दुराचार की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में थाना प्रभारी ने हीला-हवाली की और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की। कोर्ट ने इसे “संवेदनहीनता की पराकाष्ठा” बताते हुए कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ अपराध दर्ज करना नहीं, बल्कि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना भी है।

कोर्ट का आदेश:

  • अधिकारी को 1000 फलदार पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाने होंगे

  • पौधों की जियो टैगिंग कर उनकी निगरानी करनी होगी

  • पौधों के जिंदा रहने की रिपोर्ट हर 3 महीने में कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी

  • पौधे कम से कम 5 फुट ऊँचाई वाले और स्थानीय प्रजाति के हों

हाईकोर्ट के इस फैसले को समाज में “पर्यावरणीय सुधार के साथ सामाजिक चेतना” के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी सजाएं सिर्फ अपराधियों को नहीं, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही भी तय करती हैं।

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