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PM Awas Yojana: सरकार ने बदले पीएम आवास योजना के नियम, जान लें वरना छीन जाएगा घर

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PM Awas Yojana: भारत सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है। इन नियमों में बदलाव के बाद उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिनके पास कोई दूसरा घर भी है या जो लोग मकान बनने के बाद किराए के घर में रह रहे हैं। नए नियम में यह कह गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनने के बाद कम से कम पांच साल तक लाभार्थी को उस घर में रहना जरूरी है। ऐसा न करने पर सरकार आवंटन रद्द कर देगी। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

क्या है नई व्यवस्था

नई व्यवस्था के अनुसार सरकार आपको घर देने के पांच साल बाद तक यह देखेगी कि आप उस घर में रह रहे हैं या नहीं। अगर आप उस घर में ठीक तरीके से रह रहे हैं तो आपका एग्रीमेंट लील डीड में बदल जाएगा और आप आगे भी उसी घर में रह सकेंगे। वहीं, जो लोग इस घर में नहीं रहेंगे और इसे किराए में देंगे या कहीं और रहेंगे, उनका एग्रीमेंट निरस्त कर दिया जाएगा और इनकी रकम भी वापस नहीं होगी। इस तरीके से सरकार धांधली रोकने की कोशिश कर रही है।

कानपुर से हुई शुरुआत

कानपुर विकास प्राधिकरण में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज के तहत लोगों को आवास दिए जा रहे हैं। पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है। यहां अभी 10900 से ज्यादा मकानों का आवंटन इसी एग्रीमेंट के जरिए किया जाएगा। कानपुर के बाद बाकी जगहों पर भी ऐसे ही एग्रीमेंट के जरिए पांच साल के लिए घर दिए जाएंगे और लाभार्थियों की समीक्षा के बाद उन्हें लीज डीड दी जाएगी या उनसे घर छीन लिया जाएगा।

लीज पर ही रहेंगे फ्लैट

पहले सरकार पात्र लोगों को स्थायी तौर पर घर देती थी। इस वजह से कई लोग अपना सरकारी घर किराए पर देकर खुद कहीं और रहते थे और सरकारी योजना का दुरुपयोग करते थे। अब नए नियमों के अनुसार कोई भी फ्लैट स्थायी तौर पर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को लीज में ही मकान मिलेंगे। इस वजह से कोई भी अपना मकान किराए पर नहीं दे पाएगा।

क्या है नियम

नए नियमों में यह साफ किया गया है कि जिस व्यक्ति को घर आवंटित हुआ है, उसकी मौत होने पर उसके परिवार के सदस्यों को ही यह घर मिलेगा। किसी दूसरे परिवार के सदस्य को घर आवंटित नहीं होगा। साथ परिवार के लोगों को इस घर में 5 साल गुजारना होगा तभी उनकी लीज आगे बढ़ेगी और उनके घर छोड़ने पर मकान से उनका लीज एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा।

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