2021 से अब तक हुए उपनिरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) पद पर पदोन्नति के आदेश निरस्त
2021 से अब तक हुए उपनिरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) पद पर पदोन्नति के आदेश निरस्त

MP हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने वर्ष 2021 से अब तक हुए उपनिरीक्षक से कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) पद पर पदोन्नति के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने अपील का निराकरण करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीयुष माथुर ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि शासन का उक्त आदेश न्याय संगत नहीं है। यह मप्र पुलिस सर्विस नियम 1997 में विधायन की मंशा के अनुरूप नहीं है। जिस पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ द्वारा उनके तर्कों से सहमत होकर अपील मंजूर की गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद गृह विभाग द्वारा वर्ष 2021 के बाद जारी पदोन्नति के आदेश प्रभावित होंगे।
हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मप्र पुलिस द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके माध्यम से सीधी भर्ती से सेवा में आए उपनिरीक्षकों को कार्यवाहक निरीक्षक (टीआइ) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस आदेश की वजह से उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिला क्योंकि सीधी भर्ती से आए उपनिरीक्षकों की पदस्थापना कर सरकार ने रिक्त पदों की पूर्ति कर ली है। इसके चलते वर्षों से पुलिस में सेवा दे रहे सैकड़ों उपनिरीक्षक पदोन्नति नहीं पा सके हैं।








