MP में अब नक्शे के साथ GPS लोकेशन देना अनिवार्य: ABPAS-3.0 और गरुड़ पोर्टल लिंक, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

MP में अब नक्शे के साथ GPS लोकेशन देना अनिवार्य: ABPAS-3.0 और गरुड़ पोर्टल लिंक, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

MP में अब नक्शे के साथ GPS लोकेशन देना अनिवार्य: ABPAS-3.0 और गरुड़ पोर्टल लिंक, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

भोपाल (यशभारत वेब डेस्क)। मध्य प्रदेश में अब नया मकान या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए केवल नक्शा जमा करना पर्याप्त नहीं होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भवन निर्माण अनुमति की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS-3.0) में बड़ा बदलाव किया है। अब प्लॉट के हर कोने के GPS कोऑर्डिनेट्स (अक्षांश-देशांतर) दर्ज करना और जियो-टैगिंग (Geo-tagging) करना अनिवार्य कर दिया गया है।

 ‘गरुड़ पोर्टल’ से लिंक हुआ सिस्टम, NOC के झंझट से मुक्ति

नई व्यवस्था को ‘गरुड़ पोर्टल’ से जोड़ा गया है। इससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी, प्लॉट की सटीक जीपीएस लोकेशन से सिस्टम खुद ही पहचान लेगा कि जमीन किसी प्रतिबंधित क्षेत्र (जैसे एयरपोर्ट, सेना क्षेत्र या राष्ट्रीय स्मारक/NMA) के दायरे में तो नहीं आती।यदि जमीन प्रतिबंधित दायरे से बाहर है, तो आवेदक को अलग-अलग विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MP में अब नक्शे के साथ GPS लोकेशन देना अनिवार्य: ABPAS-3.0 और गरुड़ पोर्टल लिंक, अवैध निर्माण पर कसेगा शिकंजा

2000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मिलेगी ‘डीम्ड परमिशन’

छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देते हुए सरकार ने विशेष प्रावधान किया है, यदि प्लॉट का आकार 2000 वर्गफीट तक है और सभी निर्धारित तकनीकी मानक पूरे हैं, तो सिस्टम के जरिए ‘डीम्ड अनुमति’ (Deemed Approval) मिल जाएगी।इससे छोटे भूखंडों पर घर बनाने वाले नागरिकों को नगर निगम या स्थानीय निकायों में अनुमति के लिए होने वाली देरी से राहत मिलेगी।

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स्वीकृत नक्शे से ज्यादा निर्माण किया तो पोर्टल पकड़ेगा चोरी

गरुड़ पोर्टल और ABPAS-3.0 का इंटीग्रेशन अवैध निर्माण रोकने में मास्टरस्ट्रोक साबित होगा, यदि किसी भवन निर्माणकर्ता को 1 या 2 मंजिल की अनुमति मिली है और वह मौके पर अतिरिक्त मंजिल या स्वीकृत नक्शे से बाहर निर्माण करता है, तो डिजिटल सर्विलांस से इसकी तुरंत पहचान हो जाएगी।नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निकाय अधिकारी तुरंत मौका मुआयना कर निर्माण कार्य रुकवा सकेंगे।