NGT ने जिलाधिकारी से पूछा: क्या आप गंगा का पानी पी सकते हैं?, नदी किनारे अतिक्रमण पर भी तल्ख टिप्पणी

NGT ने जिलाधिकारी से पूछा: क्या आप गंगा का पानी पी सकते हैं?, नदी किनारे अतिक्रमण पर भी तल्ख टिप्पणी

NGT ने जिलाधिकारी से पूछा: क्या आप गंगा का पानी पी सकते हैं?, नदी किनारे अतिक्रमण पर भी तल्ख टिप्पणी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को असि और वरुणा नदी की दुर्दशा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए एनजीटी की दो सदस्यीय पीठ ने वाराणसी के जिलाधिकारी से पूछा कि क्या आप गंगा का पानी पी सकते हैं? आप अपने आपको असहाय मत महसूस करिए।

जिलाधिकारी हैं आप, अपनी शक्तियों का उपयोग करिए और एनजीटी के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करिए। नदी किनारे बोर्ड लगवा दीजिए कि गंगा जल नहाने और पीने योग्य नहीं है। असि और वरुणा नदी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल ने तल्ख टिप्पणी की। कहा कि क्यों नहीं बोर्ड लगा देते हैं कि गंगा का पानी नहाने व पीने योग्य नहीं है? आप लोग अपनी सुविधा के मुताबिक काम करते नजर आ रहे हैं।

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