नगर निगम कटनी की हलचल:~13 जनवरी मंगलवार को वार्ड स्तर पर जल सुनवाई करेगा नगर निगम प्रशासन, नागरिकों की जल संबंधी शिकायतों का होगा समाधान

नगर निगम कटनी की हलचल:~13 जनवरी मंगलवार को वार्ड स्तर पर जल सुनवाई करेगा नगर निगम प्रशासन, नागरिकों की जल संबंधी शिकायतों का होगा समाधान
कटनी (YASHBHARAT.COM)। राज्य शासन के निर्देशानुसार शहर में आम नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से नगर निगम कटनी द्वारा मंगलवार 13 जनवरी को वार्ड स्तर पर जल सुनवाई का आयोजन किया जाएगा।
प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सुधीर मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाली जल सुनवाई में आम नागरिक जल आपूर्ति से संबंधित समस्त प्रकार की शिकायत लेकर उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही उन्हें प्राप्त होने वाले जल की गुणवत्ता का परीक्षण कराने हेतु जल नमूनों सहित उपस्थित हो सकते है। जल सुनवाई के दौरान नगर निगम कटनी के जल प्रदाय शाखा के अधिकारी, प्रशिक्षित कर्मचारी उपस्थित रहकर समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। एवं मौके पर जल की गुणवत्ता की जांच करते हुए नागरिकों को निष्कर्ष से अवगत कराएंगे।
नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल संबंधी शिकायतों को दर्ज कराने एवं पेयजल नमूनों की जांच कराने हेतु मंगलवार को वार्ड स्तर पर आयोजित होने वाली जल सुनवाई में उपस्थित होकर जल सुनवाई का लाभ प्राप्त करें।
सी एम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संतुष्टि पूर्वक निराकरण में अधिकारी करें फोकस – उपायुक्त श्री गुप्ता
कटनी। सी एम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति होनें से रैंकिंग पर विपरीत असर पड़ता है। अतः सभी अधिकारी दैनिक आधार पर अपनी शाखाओं की लंबित सी एम हेल्पलाइन के प्रकरणों का रिव्यू कर प्राथमिकता से उनपर संतुष्टिपूर्ण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश सोमवार को आयोजित सी एम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान नगर निगम उपायुक्त श्री शैलेष गुप्ता ने शाखा प्रमुखों को दिए।
बैठक के दौरान प्रभारी राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक, सहायक यंत्री सुनील सिंह, अनिल जायसवाल, उपयंत्री पवन श्रीवास्तव संजय मिश्रा, अश्विनी पांडेय, मृदुल श्रीवास्तव, मोना करेरा, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक नागेन्द्र पटेल, अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
उपायुक्त श्री गुप्ता द्वारा बैठक के दौरान उद्यान शाखा, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, सिविल, अतिक्रमण, अस्थाई अतिक्रमण, भवन अनुज्ञा, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, जल प्रदाय विभाग, मुख्य स्थापना, समग्र तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर आगामी रैंकिंग मे उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अभी से शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। सिविल की लंबित शिकायतों हेतु निगम के उपयंत्रियों को दैनिक आधार पर लक्ष्य तय कर प्रतिदिन लंबित शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उपायुक्त द्वारा ग्रेडिंग की शिकायतों की समीक्षा की जाकर 50 दिवस से अधिक की शिकायतों का शीघ्रता से फालो-अप लेकर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को सीएम मानिट, सी एम हाउस, तथा मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, ई- ऑफिस प्रणाली और समग्र ई-केवाईसी कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम तथा निगम प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली झांकी की तैयारी की रूपरेखा तैयार करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत पात्र हितग्राही को दी जाती है 600 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि
कटनी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में हितग्राही को 600 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे दम्पत्ति, जिसमें पति- पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और उनकी केवल पुत्रियां हैं और उनका विवाह हो गया है तथा वह मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो और आयकर दाता नहीं हो, ऐसे दंपत्ति इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना में आवेदक को मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिन दम्पत्ति की केवल कन्या हैं कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र, आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आवेदक को आयु एवं निवास के संबंध में भी प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन के साथ युगल दम्पत्ति का संयुक्त फोटो एकल होने की स्थिति में एक फोटो, विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता के लिए न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति, तीन फोटो, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, समग्र आई, आधार कार्ड और बचत खाता नम्बर अंकित वाली बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देना होगा। नगरीय सीमान्तर्गत इस योजना योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के कक्ष क्रमांक 43 पेंशन शाखा में आवेदन देना होगा।







