
MP Stamp Duty Amendment 2025: अब Affidavit पर ₹200 और अचल संपत्ति एग्रीमेंट पर ₹5,000 स्टैम्प शुल्क लागू। शपथ पत्र बनवाने के लिए अब 50 की जगह 200 रुपये और अचल संपत्ति के एग्रीमेंट के लिए 1000 की जगह 5000 रुपये का स्टांप लगेगा। ऐसे 12 तरह के कामों के लिए स्टांप शुल्क में वृद्धि होने वाली है।
MP Stamp Duty Amendment 2025: अब Affidavit पर ₹200 और अचल संपत्ति एग्रीमेंट पर ₹5,000 स्टैम्प शुल्क लागू
इसके लिए विधानसभा में प्रस्तुत भारतीय स्टांप (मप्र संशोधन) विधेयक 2025 बुधवार को पारित हो गया है। चर्चा के दौरान कांग्रेस ने विधेयक का जमकर विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इसके साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े तीन और विधेयक पारित किए गए।
इनमें मप्र माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, रजिस्ट्रीकरण मप्र संशोधन विधेयक 2025 और भारतीय स्टांप मप्र द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, स्टांप बढ़ाने के पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए स्टांप शुल्क बढ़ाया जा रहा है।
ऊपर से शुल्क बढ़ाकर जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। यह तो राजस्व की भूख और जनता से लूट है। जवाब में उप मुख्यमंत्री वाणिज्यिक कर जगदीश देवड़ा ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शपथ पत्र में स्टांप शुल्क की छूट है। 11 वर्ष बाद स्टांप शुल्क में परिवर्तन किया जा रहा है। विपक्ष ने कहा कि कर से प्राप्त आय भ्रष्टाचार में जा रही है। इस पर देवड़ा ने कहा कि कर की आय विकास कार्यों में खर्च की जा रही है।
मप्र माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 में बड़ा प्रावधान यह है कि बंधक संपत्ति के डिमाडगेजिंग की प्रक्रिया अब नहीं होगी। जगदीश देवड़ा ने कहा- इससे पंजीयन शुल्क में छूट के साथ ही लोगों को पंजीयन कार्यालय के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। MP Stamp Duty Amendment 2025: अब Affidavit पर ₹200 और अचल संपत्ति एग्रीमेंट पर ₹5,000 स्टैम्प शुल्क लागू
