MP Private School Rules: एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नए नियम लागू: गलत जानकारी दी तो लगेगा 2 लाख का जुर्माना, बायोमीट्रिक अटेंडेंस व लैब्स अनिवार्य

एमपी में प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त हुए नियम: गलत जानकारी पर 2 लाख का जुर्माना, लैब्स और बायोमीट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य

MP Private School Rules: एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नए नियम लागू: गलत जानकारी दी तो लगेगा 2 लाख का जुर्माना, बायोमीट्रिक अटेंडेंस व लैब्स अनिवार्य

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निजी हाईस्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित नियमों की अधिसूचना के तहत, अब फर्जी दस्तावेजों या गलत जानकारी के आधार पर मान्यता लेने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना लगेगा और उनकी मान्यता रद्द की जा सकेगी।

 बायोमीट्रिक अटेंडेंस और लैब्स की नई अनिवार्यता

सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) में बदलाव

सरकार ने छात्र संख्या के आधार पर सुरक्षा जमा राशि निर्धारित की है। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बैंक एफडी (FD) स्कूल के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के संयुक्त नाम से जमा करनी होगी।

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मान्यता के लिए तय हुई समय-सीमा

संशोधित नियमों के अनुसार:

  1. ऑनलाइन आवेदन पूरे साल किए जा सकेंगे, लेकिन आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर तक मिले आवेदनों पर ही विचार होगा।

  2. भौतिक सत्यापन, आपत्तियों और अपीलों समेत पूरी प्रक्रिया 28 फरवरी तक पूरी करनी होगी।

  3. आवेदन निरस्त होने पर संस्था पहले आयुक्त (लोक शिक्षण) और फिर राज्य मान्यता समिति के समक्ष निर्धारित समय में अपील कर सकेगी। MP Private School Rules: एमपी में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नए नियम लागू: गलत जानकारी दी तो लगेगा 2 लाख का जुर्माना, बायोमीट्रिक अटेंडेंस व लैब्स अनिवार्य

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