MP Police Leave Rules: मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की ऑफलाइन छुट्टी पर पूरी तरह रोक, अब सिर्फ EHRMS सिस्टम से ही मिलेगा अवकाश
भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिसकर्मियों के अवकाश आवेदन के लिए लागू किए गए ‘ई-एचआरएमएस’ (eHRMS) सिस्टम का सही ढंग से पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया गया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) की समीक्षा बैठक के बाद अब पुलिसकर्मियों के ऑफलाइन (कागजी) छुट्टी के आवेदनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
DGP की समीक्षा बैठक में खुली पोल
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 1 जुलाई 2026 से ई-एचआरएमएस पोर्टल लागू किया गया था, ताकि कर्मचारी घर बैठे या ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से ही अवकाश का आवेदन कर सकें। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जवानों को प्रशिक्षण भी दिया गया था।
हालांकि, 7 अक्टूबर को DGP द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन होने के बावजूद कई थानों और कार्यालयों में पुलिसकर्मी इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं और पुराने तरीके से ही ऑफलाइन आवेदन जमा कर रहे हैं।
सख्ती से लागू होगा ऑनलाइन नियम
बैठक में सामने आई इन कमियों के बाद मुख्यालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी स्थिति में ऑफलाइन छुट्टी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही छुट्टी का आवेदन अपलोड करना होगा।











