Mp में अब वाहन के साथ दो हेलमेट खरीदने पर ही होगा रजिस्ट्रेशन
भोपाल।अब दोपहिया वाहन बेचते समय वाहन डीलरों को ग्राहकों को दो हेलमेट उपलब्ध कराने होंगे। यानी हर ग्राहक को दो हेलमेट खरीदने होंगे। यदि ग्राहक के पास पहले से ही हेलमेट है, तो उसे इसका बिल जमा करना होगा। डीलरों को दोनों हेलमेट की रसीद संबंधित आरटीओ में भी जमा करनी होगी। इसी आधार पर ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने ये निर्देश जारी किए हैं।
मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में साफ कहा गया है कि दोपहिया गाड़ी चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों का हेलमेट पहनना है। इस संबंध में न्यायालय भी आदेश जारी कर चुका है। इसके बाद 5 सितंबर 2014 भी परिवहन विभाग ने आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए थे। बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाया।