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Mp: पंडितों के लिए नया फरमान,धारा 188 के उलंघन पर होगी कार्रवाई

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राजगढ़। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब यह तय किया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र या आयु को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देखे व लिए बगैर यदि शादियां कराई गईं, तो ऐसे पंडितों व विवाह कराने वालों पर भादंवि की धारा 188 (शासकीय आदेश के उल्लंघन) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में आरोपित को दोषी पाए जाने पर एक माह की जेल या जुर्माने का प्रावधान है।

प्रशासन पहले देगा समझाइश

राजगढ़ जिला प्रशासन सभी पंडितों को बाल विवाह नहीं कराने की समझाइश देते हुए बुधवार को पत्र लिखेगा। उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व नातरा कुप्रथा को लेकर हुई कार्यशाला में कलेक्टर निधि निवेदिता ने कहा था कि बाल विवाह न हो, इसके लिए सभी समाज प्रमुख, शादियां कराने वालों सहित सभी जिम्मेदार लोग सजग हो जाएं। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए थे कि अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को पत्र लिखकर सचेत कर दें।

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