हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी, अब 21 साल होगी वैवाहिक आयु
हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी, अब 21 साल होगी वैवाहिक आयु

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी, अब 21 साल वैवाहिक आयु होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को बेटियों से जुड़ा बिल पेश किया, जो कि पारित हो गया है. प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है. राज्य सरकार इसमें तीन साल की बढ़ोतरी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी, अब 21 साल होगी वैवाहिक आयु।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024’ पेश किया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के अनुसार, प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल होगी। यह विधेयक अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
इससे पहले, प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी। राज्य सरकार ने इसमें तीन साल की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) पेश किया।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश में अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है।







