Maandhan Pension Scheme: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए लाभप्रद
Maandhan Pension Scheme: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए लाभप्रद, असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगा एवं उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को 3 हजार प्रतिमाह रूपए पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। योजना के संचालन के लिए भारतीय