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Lockdown in Durg: रायपुर के बाद दुर्ग में भी कलेक्टर ने की लॉकडाउन की घोषणा, 24 से होगा लागू

दुर्ग। Lockdown In Durg: रायपुर की तरह दुर्ग जिले भी 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर डॉ.सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 24 सितंबर की सुबह छह बजे से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण जिले में धारा-144 लागू रहेगी तथा दुर्ग जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित रहेगा।

उक्त अवधि में जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। जिले में स्थित समस्त बैंक सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। आम जनता को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा।

सब्जी बाजार भी बंद रहेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए 20 सितंबर से जिले के छह निकायों में लॉकडाउन चल रहा है। फिलहाल 23 सितंबर तक प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए लॉकडाउन की गाइड लाइन के मुताबिक व्यवस्था रहेगी।

महामारी नियंत्रण की स्थिति के मद्​देनजर प्रशासन ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिना वजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दें कि राज्य में काेरोनावायरस संक्रमण का प्रसार तेजी के साथ हो रहा है। ज्यादातर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में प्रसार बेहद तेज हैं और यहां रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे रहे हैं। संक्रमण के मामले में राजधानी रायपुर पहले नंबर पर है। यहां अब तक 27711 मरीज मिल चुके हैं। दूसरे स्थान पर दुर्ग जिला है, जहां अब तक 8346 मरीज मिल चुके हैं। दुर्ग जिले में अब तक 64 लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है।

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