LOC के खिलाफ नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेट एयरवेज के फाउंडर व पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया और कहा कि यदि वे विदेश जाना ही चाहते हैं तो उन्हें बतौर गारंटी 18,000 करोड़ रुपये जमा कराना होगा।
इसके अलावा कोर्ट ने नरेश गोयल के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। बता दें कि नरेश गोयल ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर के लिए याचिका दाखिल की जिसपर हाईकोर्ट में आज सुनवाई की गई।
जस्टिस सुरेश कैत ने कहा, अब इस मामले में अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि लंबित मामलों में लोग विदेश चले जाते हैं और फिर उन्हें वापस लाने के लिए सरकार खर्च करती है।
गोयल का कहना है कि 25 मई को जब वे दुबई की फ्लाइट से उतरे तब उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। गोयल ने कहा कि जब वे पत्नी अनीता के साथ दुबई जा रहे थे तब उन्हें लुक आउट सर्कुलर के बारे में पता चला था।

