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गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास

गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास

कटनी। थाना कुठला के अपराध क्र. 610/2021 विशेष सत्र प्रकरण एससी क्र. 51/2021 में विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट के द्वारा आरोपीगण प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू एवं गणेश प्रसाद शर्मा को गैंगरेप के आरोपी में दोषी पाते हुये आरोपी प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू को धारा 376डीए, 376(3) भादवि एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 366, 366ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड तथा आरोपी गणेश प्रसाद शर्मा को धारा 376डीए भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 366 सहपठित धारा 34, 366ए सहपठित धारा 34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

उक्‍त प्रकरण में सशक्‍त पैरवी रामनरेश गिरी अतिरिक्‍त जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एवं सहयोग आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई है।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्‍द्र कुमार गर्ग द्वारा बताया गया कि अभियोक्‍त्री ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई दिनांक 30.08.2021 के शाम करीब 06:00 बजे की बात है, अभियोक्‍त्री मार्केट से घर आई तो उसकी नानी और मम्‍मी अभियोक्‍त्री को डांट दिया कि तुम फोन पर बात क्‍यों करती हो तो वह गुस्‍सा होकर घर से चली गई। अभियोक्‍त्री वन विभाग के पास रात करीब 08:00 बजे पहुंची तभी आरोपी प्रदीप अपनी मोटरसाईकल से आया और अभियोक्‍त्री के पास अपना मोटरसाईकिल रोककर उससे बोले कि कहां जा रही हो, तो अभियोक्‍त्री ने बोला कि मैं अपने घर जा रही हूं। तो आरोपी प्रदीप तिवारी बोला कि मैं तुम्‍हें तुम्‍हारे घर तक छोड देता हूं और अभियोक्‍त्री को अपनी मोटरसाईकल में बैठाकर बस स्‍टैण्‍ड से एक सुनसान जंगल ले गया।

अभियोक्‍त्री के पूछने पर कि कहां ले जा रहे हो तब आरोपी प्रदीप तिवारी बोला कि अपना मुंह बंद करके बैठो, मैं तुम्‍हें तुम्‍हारे घर छोड दूंगा और अभियोक्‍त्री को जंगल ले जाकर जबरदस्‍ती शराब पिलाया और उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम (बलात्‍कार) किया। अभियोक्‍त्री के चिल्‍लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और बोला कि अगर चिल्‍लाई तो जान से खत्‍म कर दूंगा।

फिर मोटरसाईकिल में बैठाकर एक और आदमी के कमरे में ले गये जिसको वह गणेश नाम से बुला रहा था। उस कमरे में आरोपी प्रदीप तिवारी ने अभियोक्‍त्री के साथ गलत काम किया फिर आरोपी गणेश ने गलत काम किया। अभियोक्‍त्री को चक्‍कर आ रहे थे तो वह चिल्‍ला नहीं पा रही थी।

फिर आरोपीगण अभियोक्‍त्री को मोटरसाईकल में बैठाकर पहले कटनी स्‍टेशन ले गये फिर मुडवारा स्‍टेशन ले गये। आरोपीगण द्वारा अभियोक्‍त्री को मशुरा जाने वाली ट्रेन में बैठाने के लिय प्‍लेटफार्म नंबर 02 से जा रहे थे तभी सामने से पुलिस को आता देख आरोपीगण भागने लगे, तब पुलिस वालों ने आरोपीगण को पकड लिया और हम तीनों लोगों को पुलिस वाले थाना कुठला ले आये। वही पर अभियोक्‍त्री की मां भी आ गई।

अभियोक्‍त्री ने घटना की पूरी बात अपनी मां को बताई। अभियोक्‍त्री की उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपीगण प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू एवं गणेश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया।

न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू एवं गणेश प्रसाद शर्मा को उक्‍त अपराध के लिये दोषी पाते हुये एवं अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क से सहमत होते हुये आरोपी प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू को धारा 376डीए, 376(3) भादवि एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्‍सो एक्‍ट में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 366, 366ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड तथा आरोपी गणेश प्रसाद शर्मा को धारा 376डीए भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/-रूपये के अर्थदण्‍ड एवं धारा 366 सहपठित धारा 34, 366ए सहपठित धारा 34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये से दण्डित किया गया।

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