हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू

हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू

हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू। 3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में 33 महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर GST खत्म करने का फैसला लिया गया है. यह बदलाव 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा. इससे कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी. टैक्स स्लैब भी अब सिर्फ दो रहेंगे।

हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू

सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. 3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में 33 ऐसी दवाओं पर लगने वाला GST खत्म कर दिया गया है, जो खासतौर पर कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आती हैं. इससे पहले इन दवाओं पर 12 फीसदी GST लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटाकर 0 फीसदी कर दिया गया है. इसका मतलब साफ है कि मरीजों को अब इन महंगी दवाओं की खरीद पर टैक्स नहीं देना होगा. इससे इलाज की कीमत में कमी आएगी और बीमार मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी.

ये नियम कब से लागू होगा?

सरकार ने साफ किया है कि यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी. यानी नवरात्रि से पहले ही मरीज इन दवाओं को बिना GST के खरीद सकेंगे. इससे पहले जो टैक्स की वजह से दवाओं की कीमतें बढ़ जाती थीं, अब वे दवाएं सस्ती मिलेंगी. इस बदलाव से खासकर उन परिवारों को फायदा होगा जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा पाते थे।

हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू

कौन-कौन सी दवाएं होंगी GST फ्री?

इन 33 दवाओं की पूरी लिस्ट में कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और जटिल बीमारियों से जुड़ी कई महंगी दवाएं शामिल हैं. ये दवाएं आमतौर पर गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए जरूरी होती हैं, जिनका इलाज बहुत महंगा होता है. अब इन दवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा, जिससे मरीजों को महंगी दवाओं की खरीद में मदद मिलेगी. ये रही पूरी लिस्ट-

GST स्लैब में भी बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो टैक्स रेट

GST काउंसिल ने दवाओं पर टैक्स हटाने के साथ-साथ GST के टैक्स स्लैब भी सरल कर दिए हैं. अब देश में सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे — 5% और 18%. इससे पहले 4 तरह के स्लैब थे, जिससे टैक्स की गणना और भुगतान दोनों जटिल हो जाते थे. नए नियमों के तहत साबुन, साइकिल, टीवी और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी टैक्स कम कर दिया गया है. हालांकि, तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर टैक्स 40% कर दिया गया है.

 

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव के मुताबिक, टैक्स स्लैब में बदलाव से करीब 48,000 करोड़ रुपये का असर होगा, लेकिन इसका सरकार की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर जोर दिया था, जो अब पूरा हो रहा है.

आम लोगों के लिए राहत

सरकार का यह फैसला स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी राहत माना जा रहा है. महंगी और जरूरी दवाओं पर GST खत्म होने से इलाज सस्ता होगा. साथ ही टैक्स स्लैब की सरलता से कारोबार करने वालों को भी फायदा होगा. 22 सितंबर से लागू होने वाले ये नए नियम आम आदमी के लिए उम्मीद की नई किरण हैं, जो खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों के लिए आर्थिक बोझ कम करेंगे। हेल्थ सेक्टर को बड़ी राहत: अब इन 33 ज़रूरी दवाओं पर नहीं देना होगा GST, 10 अक्टूबर से लागू

 

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