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labor law: नए श्रम कानून में बड़ा बदलाव, कंपनी बंद हुई तो कर्मचारियों को मिलेगा हर मुआवजा

नई दिल्ली labor law  नए श्रम कानूनों के तहत अब निजी कंपनी के कर्मचारियों को भी जल्द बड़ी सौगात मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक नए श्रम कानून से 100 से कम श्रमिकों वाली लगभग दो लाख इकाइयों को विस्तार का मौका मिलेगा। नए कानून के तहत 300 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां सरकार की इजाजत के बगैर अपने कर्मचारियों को निकाल सकती है या काम बंद करने की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ऐसे मामलों में उस कंपनी के कर्मचारियों को सभी बकाया भुगतान मिलेगा। नया श्रम कानून लागू होने से पहले तक 100 से कम कर्मचारी रखने वाली कंपनी ही ऐसा कर सकती थी।

नए रोजगार होंगे सृजित

 

श्रम मंत्रालय के मुताबिक देश में 100 से कम कर्मचारी वाली लगभग दो लाख लाख इकाइयां है। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक अब तक 100 से कम कर्मचारियों वाली इकाइयां विस्तार करने से पहले इसलिए काफी सोच-विचार करती थीं क्योंकि कर्मियों की संख्या बढ़ जाने पर उन्हें काम बंद करने या छंटनी के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। अब यह संख्या 300 कर दी गई है, तो 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयां अपना विस्तार करेंगी, जिससे नए रोजगार सृजित होंगे।

मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि 300 से कम संख्या वाली इकाइयां बंद होती है या वहां के श्रमिकों को काम से हटाया जाता है तो कर्मियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसी इकाइयों के संचालक को अपने कामगारों को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन, नोटिस अवधि के वेतन जैसी सुविधाएं देनी होंगी। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राजस्थान में श्रम कानून के इस मॉडल को अपनाया गया जिसके बाद वहां 100 से अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी गई।

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