Katni News: 14 अप्रैल तक कटनी में टोटल लॉक डाउन, बेहद आवश्यक सेवाओं को इन शर्तों पर छूट

कटनी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया है। जिसके तहत अनुविभाग विजयराघवगढ़ के कैमोर परिषद् के लिये एहतियातन आगामी आदेश पर्यन्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व थाना प्रभारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी एवं भीड़ इकटठा नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत पूर्व में जारी आदेश के बिन्दुओं के साथ साथ जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में जिले में तत्काल प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमायें सील कर दी गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा के बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय, जिनमें केन्द्रीय संस्थायें भी शामिल हैं, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग क्लासेस आदि प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। समस्त लोक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा व अर्न्तजिला बस एवं ट्रेन सेवा आदि को भी बंद कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान समस्त निर्माण कार्य भी बंद रहेंगे। साथ ही समस्त निर्माण कार्य, सार्वजनिक पार्क, जिम, स्वीमिंगपूल, खेलकूद गतिविधियां, स्टेडियम, ब्यूटीपार्लर, मॉल, रिटेल विक्रय संबंधी कार्य (अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े वाणिज्यिक प्रकल्पों को छोड़कर) भी बंद रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मैरिज गार्डन, ऑडिटोरियम, फूड जोन्स, चौपाटी, हॉकर्स कॉर्नर, बार, पब, आहाता बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सामूहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भण्डारों पर भी प्रतिबंध रहेगा। केवल संबंधित धर्म के गुरुओं को पूर्जा अर्चना करने की छूट रहेगी। सभी राजनैतिक, धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक, एन्टरटेनमेन्ट तथा जिन कार्यक्रमों में भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो, उस पर भी प्रतिबंध आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

आमजन के लिये थोक सब्जी मण्डी से सब्जी क्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। थोक सब्जी मण्डी से फुटकर सब्जी विक्रेताओं हेतु छूट रहेगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, वॉट्सएप, ट्वीटर, हाईटेक एसएमएस एवं इन्टाग्राम इत्यादि का दुरुपयोग कर कोरोना वायरस से संबंधित या धार्मिक और सामाजिक जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार का सन्देश का प्रसार प्रतिबंधित रहेगा, जिससे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय जमा होने का अवसर प्राप्त हो, जिससे कानून एवं शांति भंग होने की प्रबल संभावना हो, पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

लोगों को सूचित करते हुये कहा गया है कि वे घर पर ही रहें एवं सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिये जो उचित आदेश में उल्लेखित हो घर से निकटतम स्थल सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं, जो स्व-घोषणा के आधार पर अनुमत्य होगा, परन्तु सोशल डिस्टेसिंग की दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

श्राद्ध कार्यक्रम में 20 से ज्यादा व्यक्तियों के सम्मिलित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। विदेश की यात्रा से 15 फरवरी 2020 के पश्चात भारत आये एवं कटनी जिले में प्रवासरत एैसे व्यक्तियों को चिकित्सक परामर्श अनुसार निर्धारित अवधि में क्वारन्टाईन करना होग अन्यथा की स्थिति में वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे उक्त प्रतिबंध
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इन्टरनेट, डाक-कोरियर, पार्सल, पोस्टल सेवाओं, अधिमान्य पत्रकार, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु), बैंक, एटीएम आदि कार्यालय से मुक्त रहेंगे। संबंधितों को पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसके साथ ही जारी आदेश के तहत इमरजेन्सी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, सब्जी, फल, किराना दुकान, दूध की दुकान एवं जीवन रक्षक वस्तु, होम व टिफिन पार्सल सेवायें, पेट्रोल व डीजल एवं एलपीजी/सीएनजी गैस पंप भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

उत्पादन एवं निर्माण इकाईयों, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ, निर्माण, फ्रूट प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा, मास्क, सेनिटाईजर निर्माण इकाईयां, अथवा अन्य आवश्यक निर्माण इकाईयों नियमानुसार संचालित रह सकते हैं। परन्तु उक्त इकाईयों को भी कार्य संचालन के दौरान कोरोना से संक्रमण को रोकने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
डॉक्टर्स के क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले कर्मचारी, नगर पालिका, नगर पंचायतों के समस्त आवश्यक सेवायें यथा साफ-सफाई, बेस्ट डिस्पोजल, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था में लगे कर्मचारी एवं वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संबंधित थाना प्रभारियों को इस अवधि में संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन कराने एवं भीड़ एकत्र नहीं हो इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही उल्लेखित निर्देशों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक परिस्थितियों में आवश्यक सुरक्षात्मक अनुमति हेतु क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व निर्णय ले सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्कल प्रभाव से 14 अप्रैल 2020 की रात्रि तक आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील रहेगा।

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