Katni Court Decision: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Katni Court Decision: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास हत्या के दोषी को न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश इरशाद अहमद ने बरही के जघन्य एवं सनसनी खेज चिन्हित प्रकरण में हत्या करने वाले आरोपी रामलाल बर्मन को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा की गई।
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि 5 अप्रेल 2021 को बरही के कोल मोहल्ला के आगे कब्रिस्तान के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना मिली।
हिरासत में लेकर पूछताछ
मौके पर राजेश कुमार कचेर पिता स्व. कछेदीलाल कचेर द्वारा शव की पहचान अपने चाचा के लड़के दिनेश कुमार उर्फ बग्घा कचेर के रूप में की गई। रिपोर्ट अनुसार पुलिस ने मामले को जांच में लिया। धारा 302 के तहत पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच की। संदेही रामलाल बर्मन निवासी बरही को मुखबिर सूचना पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि दिनेश उसकी बहन के प्रति गलत निगाह रखता था एवं गंदी बातें करता था।
जान से मारने की नीयत से गर्दन पर लगातार वार
इसी बात को लेकर 4 अप्रेल को उसने एक किशोर के साथ मिल कर बाइक क्रमांक एमपी 21 एमजी 3587 में मृतक की हत्या करने की नीयत से मृतक को बीच में बिठाकर ददराटोला ले जाकर शराब खरीदना एवं कब्रिस्तान बरही के पास मैदान में बैठाकर मृतक को शराब पिलाना एवं स्वयं के पास रखे मोटर सायकिल के चाकूनुमा चाबी के छल्ले से मृतक को जान से मारने की नीयत से गर्दन पर लगातार वार करना, स्वीकार किया।
प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी रामलाल बर्मन को सजा सुनाई।