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कटनी कलेक्टर का सख्त रूख, समय-बाह्य लंबित आवेदनों पर अधिकारियों को सात दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश

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कटनी : कटनी कलेक्टर का सख्त रूख, समय-बाह्य लंबित आवेदनों पर अधिकारियों को सात दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित पड़े 23 आवेदनों पर कलेक्टर  आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आवेदनों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कटनी कलेक्टर का सख्त रूख, समय-बाह्य लंबित आवेदनों पर अधिकारियों को सात दिन में प्रतिवेदन देने के निर्देश

लोक सेवा गारंटी पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर कटनी की शस्त्र शाखा में 1, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहोरीबंद के तहत तहसीलदार आकाशदीप नामदेव के नायब तहसील कार्यालय कौड़िया में 1, और अधीक्षण अभियंता ऊर्जा विभाग के अंतर्गत वितरण केंद्र प्रभारी जूनियर इंजीनियर एमपीईबी देवगांव के पास 1 आवेदन लंबित था।

इसके अलावा जिला योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों निटर्रा, गौरा, सनकुई, परसेल, चपना, खरखरी, कुठिया मझगवां, इटमा, उमरिया तहकारी, परसवारा कला, टोला, कालहरा, गोहावल, धनवाही और माड़ा में पंचायत सचिवों के पास कुल 17 आवेदन लंबित पाए गए।

कलेक्टर श्री तिवारी ने एसडीएम बहोरीबंद, अधीक्षण अभियंता ऊर्जा विभाग और जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों को स्वप्रेरणा अपील में लेकर अधिनियम की धारा 07 के तहत पदाधिकारी कार्यवाही करें और 7 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

साथ ही कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अगर पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण आवेदन लंबित दिख रहे हैं, तो आवेदन क्रमांक सहित सही जानकारी सुनिश्चित की जाए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित पड़े 23 आवेदनों पर कलेक्टर  आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आवेदनों को लंबित रखने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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