Jabalpur Guest Teacher: बिना किसी गलती के अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त किया, ट्राईबल डिपार्टमेंट के कमिश्नर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

Jabalpur Guest Teacher: बिना किसी गलती के अतिथि शिक्षकों को सेवा मुक्त किया, ट्राईबल डिपार्टमेंट के कमिश्नर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती नवीन निर्देश जारी करके अतिथि शिक्षकों के स्थान पर अतिथि शिक्षकों की नए सिरे से भर्ती के मामले में मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवम सचिव ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसियल सोसाइटी द्वारा, अतिथि शिक्षको की भर्ती हेतु नवीन निर्देश एवम विज्ञापन जारी किए गए हैं। मेरिट सूची का आधार शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्राप्तांक एवम साक्षात्कार है। पुराने अतिथि शिक्षको को अनुभव के अधिकतम 10 अंक वर्षो के आधार पर दिए जाने का प्रावधान है। दावा किया गया है कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग का आदेश विधि विरुद्ध है, जिसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों का मामला
मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक, पीजीटी एवम टीजीटी, पद विरुद्ध, चयन प्रक्रिया के पश्चात कार्य कर रहे थे। श्री मुदित साहू, कृष्ण कुमार साहू, श्री प्रसाद सिंह पावनार एवम अन्य आयुक्त जनजातीय विभाग द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 26/05/22 के परिपालन में, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अर्हता के आधार पर, चयनित होकर, एकलव्य आवासीय विद्यालयों, शहपुरा, मेहदवानी जिला डिंडोरी में पीजीटी एवम टीजीटी, पद विरुद्ध, अतिथि शिक्षक के रूप में, शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए कार्य कर रहे थे।
एकलव्य विद्यालयों में सेवारत अतिथि सेवा मुक्त हो रहे
आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवम सचिव ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंसियल सोसाइटी द्वारा, अतिथि शिक्षको की भर्ती हेतु नवीन निर्देश एवम विज्ञापन जारी किए गए हैं। मेरिट सूची का आधार शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्राप्तांक एवम साक्षात्कार है। पुराने अतिथि शिक्षको को अनुभव के अधिकतम 10 अंक वर्षो के आधार पर दिए जाने का प्रावधान है। नवीन निर्देशों के कारण एकलव्य विद्यालयों में सेवारत अतिथि सेवा मुक्त हो रहे हैं।








