FEATUREDLatest

ITR filing Last Date FY 2022-23 इस बार 3 महीने पहले ही आरटीआर फॉर्म्स का नोटिफिकेशन जारी

ITR filing Last Date FY 2022-23 पिछली बार आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म बजट सत्र के कुछ दिन बाद फरवरी में नोटिफाई किए थे। लेकिन इस बार 3 महीने पहले ही आरटीआर फॉर्म्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के ल‍िए आईटीआर फॉर्म ITR-1 और ITR-4 को नोट‍िफाई कर द‍िया है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 तय की है।

बता दें कि आयकरदाता 1 अप्रैल 2024 से आयकर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की लास्ट डेट फिलहाल 31 जुलाई, 2024 है। इसके अलावा पिछले साल के बजट में घोषित न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट लागू किया गया है। अगर कोई टैक्स पेयर ऑनलाइन आरटीआर फाइलिंग करता है तो उसका टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ही काउंट होगा। हालांकि, उसके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में आने का ऑप्शन भी उपलब्ध रहेगा।

ITR-1 (सहज) किसके लिए है?    
– ऐसे आयकरदाता जिनकी कुल सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक हो। आय का सोर्स सैलरी, हाइस रेंट, ब्याज, डिविडेंड्स और खेती से आय 5000 रु. तक है।

ITR-4 (सुगम) किसके लिए है?
– ऐसे आयकरदाता (HUFs) जिनकी इनकम का सोर्स बिजनेस और प्रोफेशन है। यह आय एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आरटीआर-4 भरने के दायरे में आने वाले अगर न्यू टैक्स सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं तो उन्हें इसे छोड़ने का ऑप्शन चुनना पड़ेगा।

ITR फाइल करना क्यों जरूरी है? 
– आयकर अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार को अपनी आय का लेखा-जोखा देना आवश्यक है। अगर आप सरकार के द्वारा तय इनकम टैक्स की लिमिट से ज्यादा कमाई कर रहे हैं तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई, दान, लोन और बीमा की किश्तों पर आयकर से छूट भी मिलती है। लेकिन इनका प्रूफ आरटीआर फाइलिंग के समय देना होता है।
– आरटीआर भरने का दूसरा फायदा टीडीएस रिफंड मिलना भी है। अगर आपकी कंपनी या कोई अन्य सोर्स आपके मेहनताने में 10% TDS काटता है तो इसे फाइलिंग के जरिए वापस लिया जा सकता है।
– तीसरा फायदा लोन लेने, क्रेडिट कार्ट बनवाने और पासपोर्ट बनवाने में होता है।

Back to top button