Income Tax Return नहीं भरा ITR तो लगेगा ₹5000 तक जुर्माना

Income Tax Return वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस बार गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यदि आप अब तक अपना ITR नहीं भर पाए हैं तो अभी भी समय है।

सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का यह फैसला उन टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए लिया है जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं। आयकर रिटर्न फाइल करना हर करदाता की अनिवार्य जिम्मेदारी है और समय पर न करने पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।

ऑनलाइन ITR फाइलिंग कैसे करें?
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके घर बैठे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं:-

फाइलिंग की शुरुआत और अंतिम तिथि
आयकर रिटर्न फाइलिंग वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 30 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। हालांकि सामान्यत: यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होती है, पर इस वर्ष कुछ नए बदलावों के कारण देरी हुई है। गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां:

रिटर्न न फाइल किया जाए तो क्या होगा?
यदि आप निर्धारित समय में ITR नहीं भरते हैं तो कुल आय ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 तक जुर्माना हो सकता है, जबकि आय ₹5 लाख से कम होने पर ₹1,000 जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना भी होगा।

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