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इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 शुरू, नए ITR फॉर्म में हुए बड़े बदलाव

इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 शुरू, नए ITR फॉर्म में हुए बड़े बदलाव

इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 शुरू, नए ITR फॉर्म में हुए बड़े बदलाव, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग शुरू हो गई है। इस साल नए ITR फॉर्म 1-7 जारी किए गए हैं, जिनमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। समय पर रिटर्न भरना जरूरी है ताकि पेनल्टी से बचा जा सके और रिफंड जल्दी मिले।

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इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 शुरू, नए ITR फॉर्म में हुए बड़े बदलाव

 

मुख्य बदलाव और जानकारी:

  • ITR 1 में अपडेट: अब इस फॉर्म में दो घरों से होने वाली आमदनी दिखा सकते हैं। पहले केवल एक ही हाउस प्रॉपर्टी की जानकारी दी जा सकती थी। यह बदलाव छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना आसान बनाएगा।
  • कौन भर सकता है ITR 1: वे लोग जिनकी आय सैलरी, पेंशन या किराए से है। बिजनेस, प्रोफेशन, लॉटरी या ज्यादा कैपिटल गेन की आय इसमें शामिल नहीं होगी।
  • ITR 2: उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कई स्रोतों से होती है, जैसे शेयर या प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन। बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई वालों को ITR 3 भरना होगा।
  • ITR-U: पुरानी गलती सुधारने या रिटर्न अपडेट करने का विकल्प।
  • ITR-V: रसीद की तरह, जो बताता है कि आपने रिटर्न जमा कर दिया है। इसे 30 दिनों के अंदर वेरिफाई करना जरूरी है।
  • अंतिम तारीख: 31 जुलाई 2026 तक।

समय पर ITR भरने से जुर्माने से बचा जा सकता है और अगर रिफंड बनता है तो उसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है।

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