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hit and run law: हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील

hit and run law: हिट एंड रन कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की,  हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा।

हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार ने संगठन को कहा कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा की जाएगी।

 

मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। ड्राइवर हड़ताल पर हैं और कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बैठक हुई।

कानून लागू होने से पहले होगी संगठन से बात

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच सहमति बन गई है। परिवहन कर्मचारी दोबारा काम पर लौटेंगे।

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