HC का बड़ा निर्णय: मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर की महिलाओं को शादी के बाद MP में SC/ST, OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा
MP HC का बड़ा निर्णय आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर की महिलाएं शादी के बाद आती हैं उन्हें SC/ST, OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल राजस्थान की रहने वाली सीमा सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में OBC वर्ग में उनका चयन हुआ। मगर फाइनल प्रोसेस के बाद यह कह दिया गया कि उनका मूल निवास राजस्थान का है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने शिक्षण भर्ती में चयन न होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 1982 में परिपत्र जारी किया और उसको समय-समय में संशोधित भी किया गया। ठीक उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश के GAD विभाग द्वारा 2005 में एक गाइडलाइन जारी की SC/ST, OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। उसमें यह उल्लेख है कि भारत सर्कार के परिपत्र 1982 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के SC/ST, OBC को मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।