NPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना बिल हर 3 महीने मिलेगा मेडिकल अलाउंस, पैसा सीधे खाते में। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब पेंशनर्स को मेडिकल खर्च के बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
NPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना बिल हर 3 महीने मिलेगा मेडिकल अलाउंस, पैसा सीधे खाते में
वित्त मंत्रालय के 16 अप्रैल 2026 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, पात्र NPS पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को FMA का भुगतान पूरी तरह ऑटोमैटिक तरीके से किया जाएगा। यह भुगतान पेंशन देने वाले बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) के माध्यम से सीधे खाते में जमा होगा। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत पहले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) पेंशनर की पात्रता की जांच करेगा। इसके बाद बैंक को स्पेशल सील अथॉरिटी (SSA) जारी की जाएगी। SSA मिलने के बाद हर तीन महीने (क्वार्टर) में तय राशि सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
हालांकि, इस सुविधा का लाभ जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। यह सर्टिफिकेट डिजिटल या फिजिकल दोनों तरीकों से जमा किया जा सकता है। समय पर सर्टिफिकेट जमा न करने पर दिसंबर से भुगतान रुक सकता है।
सरकार ने पेंशनर्स को यह विकल्प भी दिया है कि वे चाहें तो FMA छोड़कर CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) की ओपीडी सुविधा ले सकते हैं।
यदि पेंशनर बैंक या ब्रांच बदलता है, तो FMA ट्रांसफर CPAO के नियमों के अनुसार किया जाएगा, जिससे भुगतान में कोई बाधा न आए। वहीं, पेंशनर की मृत्यु के बाद यह सुविधा पात्र परिवार के सदस्य को भी मिलती रहेगी।
सरकार का यह कदम पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे भुगतान प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी बनेगी। खासकर बुजुर्गों के लिए यह व्यवस्था बेहद फायदेमंद साबित होगी।

