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Good News मध्यप्रदेश के दैनिक वेतनभोगी के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, DA व संडे छुट्टी भी मिलेगी

Good News मध्यप्रदेश के दैनिक वेतनभोगी के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी

MP News 01 अप्रैल 2025 से मध्यप्रदेश के दैनिक वेतनभोगी के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। वहीं  परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (VDA) भी कर्मियों को मिलेगी। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रेगुलर कर्मचारियों की तरह संडे की छुट्टी भी मिलेगी। मध्यप्रदेश के मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों और बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसकी जानकारी लेबर कमिश्नर द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है।
पुराना वेतन  नया वेतन 
अकुशल श्रमिक 368.27 466.35
अर्द्धकुशल श्रमिक 406.58 505.00
कुशल श्रमिक 472.85 571.00
उच्च कुशल श्रमिक 535.35 633.00

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडेय के  मुताबिक कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई है। इसके अनुसार अकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 12 हजार 125 रुपए होगा। अर्धकुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 13 हजार 121 रुपए होगा। कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 14 हजार 844 रुपए होगा। उच्च कुशल श्रमिक का वेतन प्रतिमाह 16 हजार 469 रुपए होगा।

राज्य के प्रमुख ट्रेड यूनियन नेताओं ने पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI Index) की जगह नए इंडेक्स के आधार पर वेतन निर्धारण की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अप्रैल में वेतन वृद्धि की गई थी, लेकिन मई में इसे कम कर दिया गया था। बढ़ा हुआ वेतनमान 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद अक्टूबर 2025 में एक और संशोधन संभव है, जिससे कर्मचारियों को और राहत मिल सकती है।

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