Food Safety Action: कटनी में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा-ब्लिंकिट से 16 किलो घी जब्त, डेयरी से दूध, दही व पनीर के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए
Food Safety Action: कटनी में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा-ब्लिंकिट से 16 किलो घी जब्त, डेयरी से दूध, दही व पनीर के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए
Food Safety Action: कटनी में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा छापा-ब्लिंकिट से 16 किलो घी जब्त, डेयरी से दूध, दही व पनीर के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए
कटनी (मध्य प्रदेश): आम नागरिकों और उपभोक्ताओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कटनी जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के कड़े निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के प्रमुख ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों व डेयरियों पर छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 16 किलोग्राम संदेहास्पद घी जब्त किया है, साथ ही विभिन्न डेयरी उत्पादों के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए हैं।
ब्लिंकिट के गोदाम पर छापा: 16 किलो घी जब्त
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गणेश चौक स्थित ब्लिंकिट (Blinkit) ई-कॉमर्स प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया:
संदेहास्पद घी जब्त: निरीक्षण के दौरान गोदाम में उपलब्ध घी और पनीर की गुणवत्ता पर संदेह हुआ। टीम ने नियमानुसार 16 किलोग्राम घी (अनुमानित कीमत ₹15,000) को मौके पर ही जब्त (Seize) कर लिया।
पनीर का नमूना दर्ज: मौके पर रखे पनीर का विधिवत नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (Food Testing Lab) भेजा जा रहा है।
डेयरियों का निरीक्षण और सैंपलिंग
कृष्णा दूध डेयरी (स्लीमनाबाद): स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित इस डेयरी से मिलावट की आशंका के चलते पनीर, घी और दही के सैंपल लिए गए।
दूध डब्बा (झिंझरी): झिंझरी स्थित इस डेयरी आउटलेट से दूध एवं पनीर के नमूने संग्रहित किए गए।
नकली पनीर (Analog Paneer) बेचने वालों को चेतावनी
कार्रवाई के दौरान विभाग ने एनालॉग या वैकल्पिक उत्पादों (वनस्पति वसा आधारित नकली पनीर) को असली पनीर बताकर बेचने वाले दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है:
भ्रामक बिक्री पर रोक: असली पनीर के नाम पर नकली/अमानक विकल्प बेचना खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग मानकों का सीधा उल्लंघन है।
रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई: विभाग ने स्पष्ट किया है कि लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद यदि सैंपल में मिलावट, अमानक वसा या गलत दावे की पुष्टि होती है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI Act) के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने साफ किया है कि जिले में मिलावटी, अमानक और भ्रामक दावों के साथ बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा।