महिला पत्रकार धक्का-मुक्की मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Rahul Gandhi

महिला पत्रकार धक्का-मुक्की मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में एक तीन महीने की गर्भवती महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर हुई धक्का-मुक्की के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने इस मामले का जिक्र मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष किया।

अदालत में गौरव भाटिया ने उठाया मुद्दा

वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि पीड़िता एक महिला पत्रकार हैं, जो घटना के समय तीन महीने की गर्भवती थीं। सुप्रीम कोर्ट परिसर जैसी जगह पर उनके साथ कथित रूप से अभद्रता और धक्का-मुक्की होना एक अत्यंत गंभीर विषय है। भाटिया ने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि महिला पत्रकार की याचिका अब तक सुनवाई के लिए औपचारिक रूप से सूचीबद्ध नहीं हुई है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। साथ ही, उन्होंने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस याचिका को मुख्य मामले के साथ टैग (संलग्न) किया जाए।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 12 अक्टूबर का है, जब राहुल गांधी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के नेताओं के साथ एक रिट याचिका दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

  • आरोप: याचिका में कहा गया है कि परिसर में भारी गहमागहमी और हंगामे के दौरान गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया गया, जिसमें राहुल गांधी की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

  • स्थिति: अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये केवल आरोप हैं और मामले में सभी पक्षों के जवाब आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मुख्य मामले के साथ संबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 3 नवंबर तय की है। नोटिस जारी होने के बाद अब राहुल गांधी और अन्य पक्षों को अदालत के समक्ष अपना रुख और जवाब दाखिल करना होगा।