EPFO Pension : लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर

EPFO Pension : देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह जरूरी खबर है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सोमवार को सामने आने वाला है।
पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के बाद समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट 21 महीने बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन और श्रम व रोजगार मंत्रालय के दायर अपील पर शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर विचार करेगा।
जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन पीठ 18 जनवरी को याचिकाओं पर विचार करेगी। इससे पहले केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने पक्ष में फैसला सुनाया था। साथ ही पूरी पेंशन को श्रम व रोजगार मंत्रालय की अपील और ईपीएफओ की समीक्षा याचिका को लंबित बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया।
प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मंथली पेंशन का फायदा दिया जा सके इसके लिए ही ईपीएस EPS यानी एंप्लायी पेंशन स्कीम, 1995 आरंभ की गई थी। EPF योजना, 1952 के अनुसार कोई भी संस्थान अपने कर्मचारी के ईपीएफ में होने वाले 12 फीसदी योगदान में से 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जमा करता है।
जब कर्मचारी 58 साल की आयु पूरी कर ले तब वह कर्मचारी इस ईपीएस EPS के पैसे से मासिक पेंशन का फायदा प्राप्त कर सकता है।